अब जमीन बिसाये के 45 दिन म हो जाहि नामांतरण : मामला मन ल बेरा म निपटाए के हुकुम

रायपुर, राजस्व विभाग कोति ले प्रदेश के राजस्व कार्यालय मन म लंबित फौती अउ नामांतरण प्रकरण मन ल निरधारित समयावधि म निपटाए के हुकुम देहे हें। राजस्व अउ आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री सुबोध सिंह ह सबो जिला कलेक्टर मन ल ए संबंध म लउहे कार्यवाही ठउका करे ल कहे हें।
राजस्व सचिव ह हुकुम देहे हे कि पंजीयन कार्यालय मन ले जमीन अंतरण के आनलाईन सूचना मिलतेच नामांतरण बर हित अर्जन करइया मनखे ले आवेदन के अगोरा करे बिना नामांतरण के कार्यवाही तुरंत चालू करे ल कहे हे। हल्का पटवारी के संग पंजीयन कार्यालय ले हरेक सुकरवार के मिले सबो सूचना मन ल नामांतरण पंजी म दर्ज करके संबंधित राजस्व अधिकारी के आगू म प्रस्तुत करे के हुकुम दिए हें। नामांतरण पंजी म प्रकरण प्रस्तुत होए म राजस्व अधिकारी के संग विधिवत अभी हाल के अऊ प्रस्तावित जमीन मालिक ल सूचना भेज के दावा आपत्ति बर इश्तेहार प्रकाशन कराना होही। इश्तेहार म तारीक अउ स्थान म राजस्व अधिकारी के संग संबंधित पक्षकार मन के सुनवाई के बाद कहूँ कोनो आपत्ति प्रस्तुत नइ होइस त उही तारीक के नामांतरण पंजी ल प्रमाणित करना होही। विधिवत सूचना तामीली करे के बाद संबंधित पक्षकार कहूँ गैरहाजिर होही त प्रविष्टि एकपक्षीय प्रमाणित करना होही। कहूँ प्रकरण म कोनो विवाद होही त विवाद के संक्षिप्त विवरण नामांतरण पंजी म अंकित करत राजस्व न्यायालय मे  प्रकरण पंजीबद्व कर विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित करे जाही। अइसनहे अविवादित प्रकरण मन म निरधारित समयावधि म अभिलेख दुरूस्ती के कार्यवाही करे जाही। उप पंजीयक कार्यालय मन ले जमीन विक्रय के पंजीयन के मिले आनलाईन सूचना के आधार म नामांतरण प्रकरण पंजीबद्व करके सक्षम प्राधिकारी नियमित रूप ले नामांतरण के कार्यवाही करहीं अउ अविवादित नामांतरण प्रकरण मन म पंजीयन कार्यालय ले मिले सूचना के तारीक ले 45 दिन के अंदर अभिलेख दुरूस्ती के कार्यवाही पूरा करना अनिवार्य होही।

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