नगरी क्षेत्र म भूमि के सीमांकन बर्षा ऋतु म घलो
कलेक्टर ह लीन राजस्व अधिकारी के बैठक
मुंगेली 28 जून 2020// नजूल पट्टा धारक अब अपन नजूल पट्टे के भूइयाँ म काबिज भूमि के मालिक होंहीं। बशर्ते ओमन ल गाइड लाइन के डी दू प्रतिशत राशि जमा करे ल पड़ही। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष म राजस्व अधिकारि के बैठक लेके ओखर संबंध म आवश्यक निर्देश दिन। ये बखत राजस्व विभाग के कई ठन योजना के प्रगति के भी समीक्षा करिन।
बैठक म कलेक्टर श्री एल्मा ह कहीन कि गैर रियायती/रियायत स्थाई नजूल पट्टे ल भूमि स्वामी हक प्राप्त करे के लिए संबंधित ल गाईड लाईन के दो प्रतिशत राशि जमा करना होही। जेखर बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाही। इसनिहे 7 हजार 500 वर्गफीट तक के भूमि आबंटन बर गाईड लाईन के 2 प्रतिशत राशि भुगतान करे ल भूमि स्वामी के हक मिल जाही। नगरीय क्षेत्र म शासकीय अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन 152 प्रतिशत राशि के भुगतान करे म अतिक्रमित शासकीय भूमि के घलो भूमिस्वामी हक प्राप्त कर सकही। बैठक म कलेक्टर श्री एल्मा ह कहीन कि नगरी क्षेत्र म वर्षा ऋतु मे भी भूमि सीमांकन के काम होंही। इमे कोनो भी प्रकार के उदासीनता अउ लापरवाही बर्दास्त नई होवय। बैठक मे अविवादित , विवादित नामांतरण, बटवारा अउ सीमांकन के लंबित प्रकरण के भी जानकारी प्राप्त करिन अउ राजस्व अधिकारि ल आवश्यक निर्देश दिन। बैठक मे कलेक्टर श्री एल्मा ह कहिन कि राज्य शासन द्वारा छात्र-छात्रा अउ आमजन ल जारी जाति अउ निवास प्रमाण पत्र एक बड़का राहत दीये हवय। अब जाति अउ निवास प्रमाण पत्र डाक के माध्यम ले ऊंखर घर म पहुॅच जाही। ये संबंध म भी आवश्यक निर्देश दिन।