नशा म लिप्त लइका मन ल सामाज के मुख्य धारा ले जोड़े विशेष अभियान जारी

  • स्‍कूल तीर सिकरेट पीये म सोला सौ रूपिया के चलान
  • सात साल तक के सजा अऊ एक लाख रूपिया के दण्ड होही लइका मन ल नशा करे म

कवर्धा, जिला कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देश के मुताबिक जिला बाल संरक्षण समिति, महिला अउ बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य विभाग, खाद्य अउ औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग अउ नगरीय प्रशासन विभाग कोति ले जिला के कई ठन क्षेत्र मन के सघन भ्रमण करके नशा म लिप्त लइका मन ल सामाज के मुख्य धारा ले जोड़े विशेष अभियान चलाए जात हे।

नशामुक्ति, भिक्षा वृत्ति अउ बाल श्रम उन्मूलन अभियान के अंतर्गत सहसपुर लोहारा, महराजपुर, उडि़याखुर्द, सिल्हाटी, भिंभोरीं के शिक्षण संस्थान, विद्यालय मन के तीर-तखार के ठेला, पान दुकान, सायकल स्टोर, जनरल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, हॉटल अउ ढाबा अउ कई ठन चिन्हारी करे गए जगा मन के उदुप ले जांच करके संबंधित मन ल कानून के परखर जानकरी दीए जात हे।

जांच के बेरा म आठ दुकान संचालक मन कोट्पा एक्ट के उल्लंघन करत पाए गीस, संगेच एक मनखे सार्वजनिक स्थान म विद्यालय तीर म सिगरेट पीत पाए गीस। जेकर विरूद्ध तुरंते कार्यवाही करत ड्रग इंसपेक्टर कोति ले सोला सौ रूपिया के चलान ले दण्डित करे गीस अऊ जिला बाल संरक्षण अधिकारी कोति ले समझाईश देवत बताए गीस कि कोनो मनखे या पालक कोति ले लइका मन ल नशा वाला दवई या नशा वाला जिनिस देत पाए जाहीं त जे जे एक्ट के तहत सात साल तक के सजा अऊ एक लाख रूपिया के दण्ड ले शासित करे के प्रावधान हे। ये दौरान मौका म जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला अउ बाल विकास विभाग, खाद्य अउ औषधि विभाग, मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी अउ कर्मचारी उपस्थित रहिन।

लउछरहा..