महासमुंद, 13 अगस्त 2024। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत नियंत्रक के हुकुम के मुताबिक अउ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के अध्यक्षता म समय सीमा के बैठक म देहे गे हुकुम के मुताबिक 8 अगस्त के खाद्य अउ औषधि प्रशासन विभाग ह औषधि निरीक्षक श्री अखिलेश पांडे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती ज्योति भानु के संग कोटपा एक्ट 2003 के धारा 04 म सार्वजनिक स्थान मन म धूम्रपान उपर प्रतिबंध, 06 अ नाबालिक मन के तंबाकू उत्पाद के उपयोग अउ बिक्री म प्रतिबंध अउ धारा 06 अउ शैक्षणिक संस्थान मन के 100 गज के दायरा म तंबाकू उत्पाद के बिक्री म प्रतिबंध के अंतर्गत ग्राम बेलसोंडा म चालानी कार्यवाही करे गीस। संगेच 100 गज के दायरा म अवइया विद्यालय म प्राचार्य अउ पढ़ईया लईका मन ल नशा के दुष्प्रभाव के बारे म अवगत कराए गीस। ओ कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया के निर्देशन अउ सहायक औषधि नियंत्रक डॉ. तृप्ति जैन के मार्गदर्शन म करे गीस।