रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कोति ले राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन के विशेषकर बस्तर अंचल के अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासी मन अऊ गांव वाले मन के उत्पीड़न म गहिर चिंता व्यक्त करत इंकर विरूद्ध पुलिस कोति ले दर्ज प्रकरण मन के समीक्षा करे के निर्णय ले गए रहिस। अब ए प्रकरण मन के वापसी शुरू हो गए हे।
राज्य शासन कोति ले मुख्यमंत्री के भावना के मुताबिक 8 मार्च 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री ए.के.पटनायक (सेवानिवृत्त) के अध्यक्षता म सात सदस्यीय समीक्षा समिति के गठन करे गए रहिस। समिति के अनुशंसा के आधार म छत्तीसगढ़ शासन विधि अऊ विधायी कार्य विभाग कोति ले नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन म अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासी मन के विरूद्ध दर्ज प्रकरण मन के समीक्षा के बाद अभियोजन वापस लेहे के निर्णय ले गए हे। विधि विभाग कोति ले ये संबंध म संबंधित आठ जिला मन के जिला दण्डाधिकारी मन ल दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा-321 के प्रावधान के तहत प्रकरण मन ल वापस लेहे बर तुरंते कार्रवाई करे बर पत्र भेजे गए हे।
हम आप ल बता देवन के न्यायमूर्ति श्री पटनायक के अध्यक्षता म गठित समिति के पहिली बैठक 24 अपरेल अऊ दूसर बैठक 30 अउ 31 अकटूबर म लेहे गए निर्णय के मुताबिक छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 313 प्रकरण मन के वापसी के अनुशंसा करत प्रकरण विधि विभाग ल भेजे गए रहिस। समिति कोति ले भारतीय दण्ड विधान के आन 312 प्रकरण मन ल पुलिस महानिदेशक कोति ले गठित एक समिति ल परीक्षण बर भेजे गए हे, जऊन धारा 265ए, 265बी अऊ 321 सी.आर.पी.सी. के प्रावधान के तहत अपन रिपोट पटनायक समिति ल प्रस्तुत करही। एखर बर पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम.अवस्थी कोति ले समिति के गठन करे जा चुके हे।