बेमेतरा, 20 अक्टूबर 2020। कलेक्टर अऊ जिला मजिस्ट्रेट शिव अनंत तायल ह एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिला म नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार ल रोके हेतु व स्वच्छता के दृष्टि ले जिला म स्थित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प व मदिरा दुकान मन म ग्राहक मन ल अपन चेहरा म मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य हे, बिना मास्क/फेस कवर वाले मनखे ल पेट्रोल/डीजल व शराब विक्रय नई करे जाही। कलेक्टर ह जिला के अनुविभागीय दण्डाधिकारी मन ल, खाद्य अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी अऊ नगर पलिका अऊ नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मन ल एखर पालन सुनिश्चित करे के निर्देश देहे हे।