रायपुर, 26 अगस्त 2020। स्वास्थ्य विभाग ह होम आइसोलेशन के अनुमति देहे बर हरेक जिला बर निरधारित मरीज के संख्या के सीमा हटा देहे हे। अब कलेक्टर मन कोविड-19 के लक्षणरहित मरीज मन ल संख्या-सीमा के बाध्यता के बिना होम आइसोलेशन बर उपयुक्त पाए जाय म अनुमति दे सकहीं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ह सबो कलेक्टर मन ल परिपत्र जारी करके नवा दिशा-निर्देश के मुताबिक होम आइसोलेशन के अनुमति देहे ल कहे हें। उमन एखर बर विभाग कोति ले निरधारित सबो मापदंड अऊ शर्त मन के कड़ाई ले पालन करे के निर्देश देहे हें।
जानबा हे कि स्वास्थ्य विभाग कोति ले कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीज मन ल होम आइसोलेशन म इलाज अऊ प्रबंधन बर सबो जिला मन ल विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करे रहिस। सबो जिला मन ल एक निरधारित संख्या म ही होम आइसोलेशन के अनुमति देहे ल कहे गए रहिस। होम आइसोलेशन बर उपयुक्त पाए गए मरीज मन ल उंखर इच्छा के मुताबिक जिला स्तर म एखर अनुमति देहे जाथे।