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अभिसाक्षी ला शपथ दिलाये के शक्ति ये अधिकारी ला

दुर्ग 03 जुलाई 2020/ छ.ग. राजपत्र म प्रकाशन, मूल सेवा अभिलेख म नाम दर्ज, पिता के नाम, जन्मतिथि, आश्रित के विवरण जइसे मूलभूत प्रविष्टि म संशोधन के संबंध म कलेक्ट्रेट कार्यालय उपस्थित होये वाले नागरिक ला सूचना दे गेहे । व्यवहार प्रक्रिया संहिता के धारा 139 अंतर्गत शपथ पत्र म अभिसाक्षी ला शपथ दिलाये के शक्ति जेन अधिकारी मन ला दे देहे हे । उखर बारे म आम जनता ला अवगत कराये के सूचना जारी करे गे हे । इमे कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट अउ नोटरी अधिनियम अंतर्गत नियुक्त नोटरी, अइसे कोनो भी अधिकारी या अउ कोर भीव् मनखे जेला उच्च न्यायालय निर्मित नियुक्त करे अउ कोनो दूसर न्यायालय द्वारा जेला राज्य सरकार हा ये निर्मित विशेष रुप ले सशक्त करे हे । ये प्रकार कोनो लिखत के निष्पादन के सत्यापित, अधिप्रमाणित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित नोटरीकृत शपथपत्र के मांग करे जाथे । ओ स्थिति म आवेदक शपथकर्ता संबंधि अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष शपथपत्र सत्यापन बर प्रस्तुत कर सकथे । जिला कार्यालय म कोनो प्रकार के शपथ पत्र सत्यापन बर प्रस्तुत नइ करे जाही ।

दुर्ग ले गुरतुर गोठ बर सोनू कुमार

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