बिना लाईसेंस करे जात रिहिस अस्‍पताल के संचालन

7 अस्‍पताल ल नोटिस जारी
दुर्ग 07 जुलाई 2020/नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत बनाये गे प्रवधान मन के पालन करे बिना अस्‍पताल संचालित करइया 7 अस्‍पताल ल नोटिस जारी करके सात दिन के भीतर जरूरी कागजात के प्रस्तुत करे ला कहे गिस । नोटिस जारी करे गे अस्‍पताल म नंदिनी नर्सिंग होम अहिवारा, बालाजी नर्सिंग होम कुम्हारी, राजवंशी हाॅस्पिटल विनोबा नगर जुनवानी भिलाई, सिद्धी विनायक हाॅस्पिटल भिलाई-3, नवजीवन हाॅस्पिटल करहीडीह, शिवम नर्सिंग होम सुपेला मार्केट, जीवन ज्योति हाॅस्पिटल नंदिनी रोड जामुल अउ साई कृपा हाॅस्पिटल पाटन, के नाम सामिल हे ।
छत्तीसगढ़ नर्सिंंग होम एक्ट 2013 लागू होये के बाद ये संस्था मन के द्वारा अस्‍पताल संचालित करे जात हे । कागजात के कमी अउ दूसर कारण मन से अस्‍पताल मन ल नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस जारी नई करे गे हे । एखर बाद अस्‍पताल आज तक संचालित करे जाथे । बिना लाइसेंस के ओ.पी.डी., आई.पी.डी. अउ आपातकालीन सेवा प्रदाय दे जवथे । बिना लाइसेंस के अस्पताल के संचालन करना नर्सिंग 2013 के उल्लंघन हे। संस्था म कोनो अप्रिय घटना बनथे त ओखर जिम्मेदारी स्वयं संस्था संचालक मन के होही । नोटिस जारी होये के सात दिन के भीतरी चिकित्सालय ले संबंधित दस्तावेज म कमी ल सुधार करके कागजात प्रस्तुत करे म नियमानुसार कारवाही करे जाही।

दुर्ग ले गुरतुर गोठ बर सोनू कुमार

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