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मतदान बर ईपिक संग 11 कागद होही मान्य : फोटो पहिचान पत्र के तौर म मतदाता पर्ची नइ होवय मान्य

लोकसभा चुनाव म वोट डारत खानी मतदाता मन ल सिरिफ मतदाता पर्ची के आधार म मतदान करे के अनुमति नइ होवे। मतदाता मन ल मतदान बर निर्वाचन आयोग कोति ले देहे गे मतदाता पर्ची (वोटर स्लीप) के संग अपन पहिचान के एक अऊ कागद संग म रखना होही। भारत निर्वाचन आयोग ह ए संबंध म अपन निर्देश म कहे हे कि मतदान बर मतदाता परिचय पत्र (ईपिक कार्ड) के अलावा 11 आन कागद मान्य होही।
रायपुर कलेक्टर अउ जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. ह बताइस कि सिरिफ मतदाता पर्ची के आधार म मतदाता ल मतदान के अधिकार नइ होही। ये पर्ची मतदाता बर जरूरी नइ हे भलुक ये मतदाता के प्राथमिक जानकारी बर हे। भारत निर्वाचन आयोग कोति ले मतदाता मन के सहूलियत बर मतदाता परिचय पत्र (ईपिक) के अकतहा 11 आन कागद जेमां आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र अऊ राज्य शासन अउ शासकीय संस्थान कोति ले जारी फोटो पहिचान पत्र , बैंक या पोस्ट ऑफिस कोति ले जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन कागद, सासंद, विधायक मन ले जारी फोटो पहिचान पत्र अउ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कोति ले जारी स्मार्ट कार्ड मन ल पहिचान पत्र के तौर म मान्य करे जाही।

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