कृषि दवाई अउ कृषि उपकरण के दुकान ल बिहनिया 9 ले मंझनिया 2 बजे तक खोले के अनुमति मिलीस

धमतरी, 25 सितंबर 2020। जिला के सबो नगरीय निकाय के सबो वार्ड ल अवइया 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित करे के प्रतिबंधित आदेश जारी करे रिहिस। उक्त अवधि म कृषि उपकरण अउ कृषि दावई के दुकान बंद हे। जिला के किसान मन के धान फसल म बीमारी लगे के जानकारी मिले अउ कृषि दवाई उपलब्ध नइ होय ले धान के फसल नष्ट होय के संभावना ल ध्यान म रख के कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ह जिला के सबो कृषि दवाई/कृषि उपकरण के दुकान ल बिहनिया नौ ले मंझनिया दू बजे तक खोले के अनुमति दे हे। उमन कृषि दवाई/कृषि उपकरण के दुकान संचालक मन ल निर्देशित करे हे कि वो कोविड 19 के संक्रमण ले बचाव बर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के पालन जरूर करें। संग म ही मास्क के उपयोग अउ सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन अउ प्रतिदिन दुकान म सैनिटाइज के उपयोग करे।

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