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विद्युत उपभोक्ता मन के हित म मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह लीस कई बड़का फैसला

रायपुर, 7 मई 2020। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सियानी म छत्तीसगढ़ सरकार कोति ले प्रदेश के निम्नदाब, गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत आन औद्योगिक उपभोक्ता मन के हित म कई बड़का फैसला लेहे गे हे। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम बर भारत सरकार कोति ले लागू लॉकडाउन अवधि म कई औद्योगिक संगठन अउ संस्था मन संग गैर घरेलू उपभोक्ता मन कोति ले सरकार ले रियायत के मांग सरलग करे जात रहिस। जेकर ऊपर बिचार करके मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह ऊंखर हित म बहुत अकन निर्णय लेहे हें।

उपभोक्ता मन के हित म लेहे गे निर्णय के मुताबिक प्रदेश के गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत आन औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अपरेल, मई अउ जून 2020 के बिल म डिमांड चार्जेज़ भुगतान ल जून 2020 तक स्थगित करे के निर्णय ले गए हे। स्थगन अवधि (मॉरिटोरियम पीरियड) के बाद ओ प्रभार के राशि ल समान मासिक किश्त म अवइया छै महिना के विद्युत देयक के संग लेहे जाही।

अप्रेल, मई अउ जून 2020 के बिल म “डिलेड पेमेंट सरचार्ज” 1.5 प्रतिशत के बदला मा एक प्रतिशत ही ले जाही। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम बर प्रदेश भर के सबो नगद बिल संग्रहण केंद्र मन ल अस्थाई रूप ले बंद करे गए रहिस। एला धियान म रखत लेहे गए निर्णय के मुताबिक अइसन सबो निम्नदाब विद्युत उपभोक्ता जिनला 23 मार्च ले 3 मई 20 के अवधि म विद्युत देयक के भुगतान करना रहिस ओ मन ल अब 31 मई 2020 तक बिना अधिभार के विद्युत देयक भुगतान करे के सुविधा दे जाही। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग घलोक ए बात म सहमत हे।छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी ह 23 मार्च ले 30 जून 2020 के बीच  प्रदेश म क्रय करे जात विद्युत अउ पारेषण बर देयक मन के विलंब ले भुगतान म अभी हाल म लागू “डिलेड पेमेंट सरचार्ज ” के दर म पचास प्रतिशत के कमी करे हे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग घलोक ए म सहमत हे। कोरोना वायरस कोविड -19 के सेती  संकट ले जूझत प्रदेश के उद्योग अउ वाणिज्य जगत ल सरकार के ए निर्णय ले बड़का राहत मिल सकही।

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