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कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम बर सबो कलेक्टर अऊ पुलिस अधीक्षक हर सम्भव उपाय करव- मुख्यमंत्री श्री बघेल

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह प्रदेश म कोविड-19 के बढ़त मामला ल देखत सबो जिला के कलेक्टर अऊ पुलिस अधीक्षक मन ल कोरोना संक्रमण के रोकथाम बर कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती ले हर संभव उपाय सुनिश्चित करे के निर्देश देहे हें। मुख्यमंत्री ह कहे हें कि हमर मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण अऊ एखर से संबंधित रिस्क ल सीमित करना हे, न कि आर्थिक गतिविधि मन ल धीमा करना।
ये संबंध म जारी निर्देश म कलेक्टर मन अऊ पुलिस अधीक्षक मन ले हे गए हे कि प्रदेश के अइसन जिला जिहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत या एखर से जादा हे, उहां रात 10 बजे ले भिनसरहा 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाए जाय अऊ नॉन कमर्शियल गतिविधि मन उपर सख्ती ले रोक लगाए जाय। एखर बर जिहां जरूरी होवय उहां धारा 144 अऊ महामारी अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्रवाई करे जाय, जेन जिला मन म पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत ले जादा हे, उहां सबो स्कूल अऊ आंगनबाड़ी केन्द्र, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल अऊ अइसन सार्वजनिक स्थान मन ल बंद रखे जाय। अइसन जिला जिहां बीते 7 दिन म कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4 परसेंट ले कम हे, उहां कलेक्टर आन जिला के प्रावधान लागू कर सकहीं।
सबो जिला मन म जुलूस, रैली, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अऊ खेल आयोजन म प्रतिबंध लगाय के निर्देश देहे गए हे। जिहां जरूरी होवय उहां धारा 144 अऊ महामारी अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्रवाई करे ल कहे गए हे।
सबो कलेक्टर अऊ पुलिस अधीक्षक मन ले कहे गए हे कि कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण बर निजी डॉक्टर, निजी अस्पताल, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधि मन के संग बैठक आयोजित करव। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के उपाय के स्थानीय प्रचार माध्यम ले प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे जाए अऊ नकारात्मक अऊ असत्य खबर मन उपर सख्ती ले रोक लगाए जाय। कलेक्टर अऊ पुलिस अधीक्षक, चौम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि, मॉल के मालिक, थोक विक्रेता, जिम, सिनेमा अऊ थिएटर के मालिक, होटल-रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मेरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट समूह मन के संग बैठक करके ये सुनिश्चित करव कि ए स्थान मन म क्षमता के केवल एक तिहाई मनखे मन ल प्रवेश देहे जाय। अइसन जिला मन म जिहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत ले जादा हे, उहां एकर गतिविधि मन म रोक लगाए जाय।
कलेक्टर अऊ पुलिस अधीक्षक मन ल ये घलोक सुनिश्चित करे के निर्देश देहे गए हे कि प्रदेश के सबो एयरपोर्ट म आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य करे जाय। अइसन मनखे जेला कोविड-19 के दोनो टीका लग गे हे ओ मन यात्रा के तारीक के 72 घंटा के आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोट प्रस्तुत करयं। संगेच एयरपोर्ट म अवइया सबो यात्रि मन के आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य रूप ले करे जाय। सबो रेल्वे स्टेशन अऊ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र मन म कोरोना संक्रमण के रेन्डम जांच के निर्देश देहे गे हे।
मुख्यमंत्री ह जिला प्रशासन ल ये निर्देश घलोक इेहे हें कि जिहां जरूरी हो, उहां कोरोना संक्रमण ल रोके बर माइक्रो या मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। जिहां जरूरी हो उहां संक्रमित मन के पहिचान बर ट्रेसिंग अऊ ट्रेकिंग करे जाय। होम आईसोलेशन वाले संक्रमित मन बर हफ्ता म सातों दिन 24 घंटे कॉल सेंटर्स ल सक्रिय करे जाए। ग्रामीण क्षेत्र मन म मितानिन मन के माध्यम ले संक्रमण के स्थिति उपर नजर रखे जाय। उमन जिला प्रशासन ल हॉस्पिटल बेड, दवाई के स्टॉक, पीएसए प्लांट्स अऊ ऑक्सीजन के उपलब्धता डेली रिपोर्टिंग के निर्देश घलोक देहे हें। उमन जिला प्रशासन ल ये ठउका करे के घलोक निर्देश देहे हें कि कोरोना के पिछला दू लहर के समय सबो शासकीय अऊ निजी अस्पताल मन म बिस्तर के उपलब्धता के जानकारी रियल टाईम म ऑनलाईन उपलब्‍ध कराए जाय। मुख्यमंत्री ह एनजीओ अऊ निजी संगठन मन ल कोरोना नियंत्रण के उपाय बर सहयोग अऊ जरूरी सामाग्री मन के दान बर प्रोत्साहित करे बर घलोक कहे हें।
मुख्यमंत्री ह सार्वजनिक स्थान मन, भीड़-भाड़ वाले बजार अऊ दुकान मन म संक्रमण ले बचाव बर मास्क के उपयोग ल सख्ती ले लागू करे के निर्देश जिला प्रशासन ल देहे हें। अइसन मनखे जेन मास्क नइ लगात हे ओखर पुलिस अऊ नगर निगम के स्टाफ के माध्यम ले सख्ती ले चालान करे जाए। मुख्यमंत्री ह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले बैठक आयोजित करे अऊ शासकीय अधिकारी, कर्मचारी मन ल जब तक बहुत जरूरी न हो हवाई यात्रा या रेल ले यात्रा झन करे ल कहे हें।

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