शहरी झुग्गीवासी मन ल मिलही पट्टा : किरायेदार पाही हक

शहरी झुग्गीवासी मन ल राज्य सरकार के बड़का सौगात: राजीव गांधी आश्रय योजना के लाभ अब 19 नवम्बर 2018 ले निवासरत झुग्गीवासी मन ल मिलही

  • शहरी आवासहीन निर्धन मनखे के सर्वे होही 30 अकटूबर तक
  • पट्टा वितरण 25 नवम्बर तक

रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार कोति ले प्रदेश के सबो शहरी आवासहीन गरीब मनखे मन के स्थाई व्यवस्थापन बर एक बड़का सौगात देहे गए हे। राज्य सरकार कोति ले राजीव गांधी आश्रय योजना के अवधि ल बढ़ाके अब 19 नवम्बर 2018 निरधारित करे गए हे। अब सबो नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद अउ नगर पंचायत मन म 19 नवम्बर 2018 तक निवासरत झुग्गीवासी मन ल जिकर पास घर के स्थाई पट्टा नइ हे, ओ मन ल स्थाई पट्टा देहे जाही। योजना के तहत नवा झुग्गी मन के निर्माण ल रोके के दृष्टि ले आवासहीन शहरी गरीब मनबर सस्ता दर म आवासीय भू-खण्ड उपलब्‍ध कराए जाही। पहिली एखर अवधि 19 नवम्बर 2002 रहिस।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ह निर्देश म विस्तारित योजना के क्रियान्वयन बर नगरीय प्रशासन अउ विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर ले प्रदेश के सबो कलेक्टर मन ल परिपत्र जारी कर देहे गए हे। परिपत्र के मुताबिक नगरीय क्षेत्र मन म प्राधिकृत अधिकारी मन के नियुक्ति 7 अकटूबर तक, झुग्गीवासी मन के सर्वेक्षण 30 अकटूबर तक अऊ पात्र झुग्गीवासी मन ल स्थाई अउर अस्थाई पट्टा वितरण 25 नवम्बर तक अनिवार्य रूप ले करे के निर्देश देहे गए हे। विस्तारित योजना के तहत 19 नवम्बर 2018 तक शहरी क्षेत्र मन म शासकीय नजूल, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण के जमीन म निवास करइया आवासहीन मन ल अइसन अधिभोग के जमीन के पट्टा के पात्रता होही जिंकर ए पता के राशन कार्ड बने होही। राशन कार्ड नइ होए म आन प्रमाणिक कागद मन के आधार म सत्यापन के बाद पट्टा देहे जाही।

योजना के तहत आम तौर मं झुग्गीवासी मनखे ल 450 वर्ग फुट के जमीन के पट्टा प्राप्त करे के पात्रता होही। 450 वर्गफुट ले जादा जमीन होए के स्थिति म नगर पंचायत क्षेत्र मन म 1000 वर्गफुट, नगर पालिका क्षेत्र मन म 800 वर्गफुट, रायपुर छोड़के आन नगर पालिक निगम क्षेत्र मन म 700 वर्गफुट अउर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र म 600 वर्गफुट क्षेत्रफल तक पट्टा प्रदान करे जा सकही। एखर सीमा ले जादा जमीन पाए म संबंधित मनखे ले ओला खाली कराए जाही। झुग्गीवासी भूमिहीन मनखे ले पट्टा बर कोनो प्रब्याजी या भू-भाटक नइ ले जाए। विकास शुल्क के रूप म नगर पंचायत क्षेत्र मन 5 रूपिया प्रतिवर्ग फुट, नगर पालिका क्षेत्र म 10 रूपिया प्रतिवर्ष फुट, रायपुर नगर पालिका निगम क्षेत्र ल छोड़के प्रदेश के शेष नगर पालिका निगम मन बर 10 रूपिया प्रतिवर्ग फुट अउर रायपुर नगर पालिक निगम बर 15 रूपिया प्रतिवर्ग फुट के दर ले दस बछर तक विकास शुल्क ले जाही। आम तौर मं झुग्गी बस्ति मन ल इकाई मानके व्यवस्थापन करे जाही। पट्टा सीधा शासकीय अमला के माध्यम ले प्रदाय करे जाही। कहूं कोनो झुग्गीवासी किराएदार के रूप म निवास करत हे तब पट्टा के पात्रता ओला ही होही। कोनो हालत म झुग्गी के मालिक (जेन किराया म झुग्गी देहे हे) वोला पट्टा नइ दे जाए। पट्टा म कुटुंब के बालिग महिला सदस्य मन के नाम सम्मिलित होही। यथासंभव झुग्गीवासी मन ल उही जगा म व्यवस्थित करे जाही फेर कहूं व्यापक जनहित म झुग्गी मन ल अन्यत्र स्थानांतरण करे जाना जरूरी होही तब ये निर्णय संबंधित उच्‍च स्तरीय समिति कोति ले लेहे जाही। झुग्गी मन के अन्यत्र स्थानांतरण के निर्णय लेहे के पहिली समिति द्वरा झुग्गीवासी मन ल यथोचित सुनवाई के अवसर प्रदान करे जाही अउर कई ठन तथ्य मन के परीक्षण करके आखरी निर्णय लेके झुग्गीवासी मन ल जहां स्थानांतरित करे जाही, ओ जमीन के पट्टा दे जाही।

परिपत्र म कहे गए हे कि कहूं कोनो भूमिहीन नगरीय क्षेत्र मन म सड़क, तालाब, नहर अउर सार्वजनिक उपयोग के जमीन म काबिज हे त ओ जमीन के पट्टा के पात्रता नइ होही। अइसन मनखे ल समिति अन्यत्र व्यवस्थापित करे के निर्णय ले सकही। नगरीय निकाय अधिनियम 1984 के तहत जिला के हर एक नगरीय क्षेत्र बर प्राधिकृत अधिकारी के नियुक्ति करे जाही। बड़े शहर मन म जिहां झुग्गी बस्ति मन के संख्या जादा हे उहां जरूरत अनुसार एक ले जादा प्राधिकृत अधिकारी के नियुक्ति 7 अकटूबर तक करे जाही। प्राधिकृत अधिकारी हर एक क्षेत्र बर निरधारित प्रारूप-क म एक रजिस्टर अउर अधिभोग के अधीन भू-खण्ड ल दर्शाने वाला जगा कार्ययोजना तैयार करहीं। प्राधिकृत अधिकारी अपन क्षेत्र म स्थित झुग्गी बस्ति मन के सूची 14 अकटूबर तक संबंधित कलेक्टर मन ल उपलब्‍ध कराहीं। झुग्गी बस्ति मन के व्यापक सर्वेक्षण बर बहुत संख्या म सर्वेक्षण दल बनाके सर्वेक्षण के कार्रवाई 30 अकटूबर तक पूरा करे जाही। सर्वेक्षण दल ले मिले रिपोट ल सूची बना के स्थाई-अस्थाई पट्टा जारी करे पहिली प्राधिकृत अधिकारी पात्र मनखे के नाम, जमीन के विवरण, पट्टा बर रकबा के विवरण, वार्ड-बस्ती के नाम सूची बनाके 7 दिन के भीतर दावा आपत्ति लेहे के कार्रवाई करही। एखर बाद पात्र झुग्गीवासी मन ल 25 नवम्बर स्थाई अउर अस्थाई पट्टा वितरित करे जाही।

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