बेमेतरा 29 मई 2021 शनिच्चर। छत्तीसगढ़ म ब्लैक फंगस (Mucormycosis) ल नोटिफिएबल डिसीज घोषित करे गे हे। स्वास्थ्य विभाग कोति ले ये संबंध म अधिसूचना जारी कर देहे गे हे। एकर तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सबो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (शासकीय अउ निजी) मन ल ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के स्क्रिनिंग, पहिचान, प्रबंधन के संबंध म छत्तीसगढ़ राज्य शासन/आई.सी.एम.आर./भारत सरकार कोति ले जारी करे गे दिशा-निर्देश अउ समे-समे म जारी संशोधित दिशा-निर्देश मन के पालन करना होही।
राज्य के सबो स्वास्थ्य प्रदाता मन ल ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के संदेहास्पद या पुष्टिकृत हरेक प्रकरण ल संबंधित जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ल सूचित करना अनिवार्य होही। एकर तहत कोनो भी मनखे
या संस्था ले ब्लैक फंगस (Mucormycosis) बर कहसनो प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या आने प्रकार के मीडिया के उपयोग, स्वास्थ्य विभाग के अनुमति के बिगर नइ करे जाही । कोनो भी मनखे ले ये नियम के अवज्ञा करे म भारतीय दण्ड सहिता 1860 (45) के धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध माने जाही अउ ये अधिसूचना एकर प्रकाशन के तिथि ले लागू होही अउ अवइया एक बछर तक वैध रहिही।