रायपुर 12 मार्च 2020। राज्य म प्रदूषण ल नियंत्रित करे के उद्देश्य ले किसान मन ल फसल अवशेष नइ जलाए के सलाह दिए गए हे। संगेच फसल अवशेष के रूप म खेत मन म पड़े पैरा ल गोठान म दान स्वरूप दे के घलोक सलाह किसान मन ल दीए गए हे।
गरियाबंद जिला म फसल अवशेष जलाए के घटना म 57 किसान मन ले दू लाख 25 हजार रूपिया अर्थदण्ड वसूल करे गए हे। ये कार्रवाई राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधान के तहत करे गए हे। मिले जानकारी के मुताबिक कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के हुकुम म अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व गरियाबंद ह फसल अवशेष जलाए के घटना के सूचना मिले म अनुविभाग के 57 किसान मन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करिस। किसान मन ल समुचित सुनवाई के अवसर देहे के बाद फसल अवशेष जलाए के दोषी पाए जाय म प्रदूषण निवारण अऊ नियंत्रण अधिनियम-1981 के उपबंध अऊ एन.जी.टी. के प्रावधान के तहत दू लाख 25 हजार रूपिया अर्थदण्ड आरोपित करके अर्थदण्ड के राशि वसूल करे गए हे। मिले जानकारी के मुताबिक ये प्रकार के 20 प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गरियाबंद म विचाराधीन हे। ये प्रकरण मन म घलोक लउहे निराकरण कर अर्थदण्ड के राशि वसूल करे जाही।