धमतरी 27 अप्रैल 2021 मंगल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ह जिला म अवइया 05 मई तक पूरा तालाबंदी (लाॅकडाउन) के हुकुम जारी करे हावय । आमजनता के सुविधा मन ल देखत वोमन कुछु कुछु आवश्यक वस्तु ल प्रतिबंध ले मुक्त राखे रिहिने, फेर लोगन मन डाहर ले सामाजिक दूरी के पालन नइ करे अउ अनावश्यक भीड़ एकटठा होए के सेति पहिली के
देहे गे सुविधा मन ल हटाके नवा हुकुम देहे जउन अइसन हे –
पहिली सब्जी, फल, मीट, मछली के दुकान ल बिहिनिया आठ ले दस बजे तक खोले के सुविधा रिहिसे जउन ओइसेनेहेच हे फेर दुकानदार कोनो मनखे या ग्राहक ल दुकान के आगू म उपस्थित होके समान नइ बेंचय। माने बिहिनिया 8 बजे ले संझा 6 बजेे तक घर पहुंच सेवा दे सकत हे।
उल्लंघन करे म दू हजार रूपिया दण्ड अउ दुकान ल 48 घण्टा बर सील करे जाही। सब्जी, फल ठेला म, वाहन म घूम-घूमके बेच सकत हे, मीट, चिकन, मछली होम डिलीवरी करे जा सकही। घूमकर बेचे के अनुमति बिहिनिया 08 बजे ले 10 बजे तक रहिही, फेर होम डिलीवरी बिहिनिया आठ ले संझा छह बजे तक करे जा सकही । दुग्ध काउंटर बिहिनिया छह ले 10 बजे तक खुले रही सकत हे फेर बेचना नइ हे दूध बेचइया सायकल, मोटरसायकल या वाहन मन म घूमकर बिहिनिया आठ ले दस बजे के बीच होम डिलीवरी कर सकही।
सिर्फ किराना दुकान मन खुले रहिही। जनरल स्टोर्स बंद रहिही अइसन जनरल स्टोर्स जेन खाद्य सामग्री जैसे चावल, दाल, तेल, मसाला इत्यादि संग जनरल स्टोर्स के सामान तको बेचथे, किराना दुकान माने जाही । शेष जनरल स्टोर्स पूर्णतः बंद रहिही।
सब्जी, फल, दूध, चिकन, मीट, मछली के थोक मण्डी मन म बिहिनिया चार बजे ले बिहिनिया 10 बजे तक केवल चिल्हर व्यापारी क्रय कर सकही ।
बैंक मन म केवल अइसन ग्राहक भर प्रवेश कर सकही जउन न्यूनतम एक लाख रूपिया या ओकर ले जादा के राशि जमा या निकासी करना चाहत हे।
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा अथवा पके हुए खाद्य पदार्थ ल बेचना अथवा ओकर होम डिलीवरी पूर्णतः प्रतिबंधित रहिही। उक्त आदेश के अतिरिक्त पूर्व म जारी सबो छूट अउ प्रतिबंध यथावत् रहिही । उक्त आदेश 28 अप्रैल ले 05 मई तक प्रभावशील रहिही। आदेश के उल्लंघन करइया मनखे अथवा प्रतिष्ठान दण्ड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत दण्डित होही।