सार्वजनिक जगा मन म बिगर मास्क या फेसकवर के पहुचाए म लगही अब 500 रूपिया जुर्माना

बेमेतरा 27 मार्च 2021 शनिच्चर । कोविड-19 के संक्रमण ल रोके बर छत्तीसगढ़ सरकार ह एक ठो बड़का फैसला लेवत अब सार्वजनिक जगा मन म बिगर मास्क या फेसकवर के पहुंचाए म 500 रूपिया के अर्थदण्ड लगाए के निर्णय लिए हावय। राज्य सरकार के स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण विभाग ह एकर बर महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत आगू के जारी अधिसूचना म संशोधन के आदेश जारी कर देहे हावय-जेकर तहत अब सार्वजनिक जगा मन म मास्क या फेस कवर के पहुंचाए जाए म लोगन मन ले 500 रूापिया अर्थदण्ड वसूले जाही, पूर्व म ये राशि 100 रूपिया रिहिसे जेला बढ़ाके अब 500 रूपिया कर देहे गे हे । कोरोना महामारी ले बचाव बर लोगन मन ले मास्क लगइच के अपन घर ले बाहिर निकले, मास्क लगाए, सोशल अउ फिजिकल डिस्टेसिंग के कड़ई ले पालन करे अउ थोरिक-थोरिक देर म अपन हाथ ल साबुन से धोवत रेहे के पुनः अपील तको करे गे हे ।

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