महासमुंद, ज़िला परिवहन अधिकारी ह आज महासमुंद के आस पास क्षेत्र म संचालित स्कूल, कॉलेज के लइका मन ल लाना लेजान करईया निजी वाहन मन उपर कार्रवाई करिस। जांच म दू वाहन म फ़िटनेस अऊ परमिट के वैधता खतम पाए गी। उहें चार स्कूल बस निजी वाहन के रूप म पंजीकृत रहिस। जेकर उपर कार्रवाई करे गीस। जांच के समय 6 वाहन म वैध कागद नइ होए के सेती 30 हज़ार रूपिया शमन शुल्क के चालान करे गीस।
ज़िला परिवहन अधिकारी श्री रामकुमार ध्रुव ह बताइस कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइड लाइन म परिवहन विभाग के निर्देशानुसार लगातार स्कूल बस मन के जांच के संग चालक, परिचालक के नेत्र परीक्षण के संग ऊंखर स्वास्थ्य के जांच घलोक करे जात हे।