शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना: अब तक 2589 प्रकरण मन म 39.90 करोड़ रूपिया के राशि के भुगतान

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सियानी म राज्य सरकार ह वनवासी तेन्दूपत्ता संग्राहक मन ल सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे के उद्देश्य ले महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलावत हे। एखर मुताबिक मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के बताए रद्दा म राज्य म तेंदूपत्ता संग्राहक मन के हित म शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के कुशलतापूर्वक संचालन होवत हे। राज्य म योजना के अंतर्गत 05 अगस्त 2020 ले महिना सितमबर तक 2 हजार 589 प्रकरण मन म 38 करोड़ 90 लाख रूपिया के राशि के भुगतान अभी तक हो गे हे।

एखर तहत स्वीकृत प्रकरण मन म वन मंडलवार बीजापुर अंतर्गत 148 प्रकरण मन म 02 करोड़ 39 लाख रूपिया, सुकमा के 18 प्रकरण मन  म 31 लाख 20 हजार, दंतेवाड़ा के 63 प्रकरण मन  म एक करोड़ 09 लाख 70 हजार रूपिया अऊ जगदलपुर के 13 प्रकरण मन  म 25 लाख 35 हजार रूपिया के राशि स्वीकृत हे। अइसनहे पश्चिम भानूप्रतापुर के 79 प्रकरण मन  म 96 लाख 80 हजार रूपिया, पूर्व भानूप्रतापुर के 170 प्रकरण म 02 करोड़ 48 लाख 60 हजार रूपिया, कोण्डागांव के 21 प्रकरण मन  म 28 लाख 85 हजार रूपिया के राशि स्वीकृत हे।
वन मंडलवार नारायणपुर के 39 प्रकरण मन  म 61 लाख रूपिया, कांकेर के 212 प्रकरणों म 02 करोड़ 94 लाख 75 हजार रूपिया, केशकाल के 22 प्रकरण मन  म 32 लाख 10 हजार रूपिया अऊ मरवाही के 12 प्रकरणों म 20 लाख 60 हजार रूपिया के राशि स्वीकृत हे। बिलासपुर के 42 प्रकरण मन  म 48 लाख 60 हजार रूपिया, कोरबा के 108 प्रकरण मन  म एक करोड़ 74 लाख 40 हजार रूपिया, कटघोरा के 56 प्रकरण मन  म 86 लाख 45 हजार रूपिया, रायगढ़ के 178 प्रकरण मन  म 02 करोड़ 78 लाख 15 हजार रूपिया के राशि स्वीकृत हे। एखर अलावा धरमजयगढ़ के 102 प्रकरण मन  म 01 करोड़ 62 लाख 10 हजार रूपिया, जांजगीर-चांपा के 32 प्रकरण मन  म 55 लाख 50 हजार रूपिया, खैरागढ़ के 51 प्रकरण मन  म 70 लाख रूपिया अऊ राजनांदगांव के 164 प्रकरणों म 02 करोड़ 16 लाख 5 हजार रूपिया के राशि स्वीकृत हे।
अइसनहे वन मंडलवार बालोद के 61 प्रकरण मन  म 90 लाख 90 हजार रूपिया, कवर्धा के 35 प्रकरणों म 53 लाख 30 हजार रूपिया, धमतरी के 110 प्रकरण मन  म 01 करोड़ 35 लाख 45 हजार रूपिया अऊ गरियाबंद के 251 प्रकरण मन  म 03 करोड़ 40 लाख 30 हजार रूपिया के राशि स्वीकृत हे। महासमुंद के 251 प्रकरण मन  म 03 करोड़ 85 लाख 55 हजार रूपिया, बलौदाबाजार के 30 प्रकरण मन  म 46 लाख 40 हजार रूपिया, सरगुजा के 42 प्रकरण मन  म 79 लाख 50 हजार रूपिया अऊ सूरजपुर के 57 प्रकरण मन  म 01 करोड़ 6 लाख 35 हजार रूपिया के राशि स्वीकृत हे। एखर अलावा बलरामपुर के 115 प्रकरण मन  म 02 करोड़ 3 लाख 65 हजार रूपिया, कोरिया के 32 प्रकरण मन  म 48 लाख 50 हजार रूपिया, मनेन्द्रगढ़ के 33 प्रकरण मन  म 58 लाख 10 हजार रूपिया अऊ जशपुर नगर के 42 प्रकरण मन  म 62 लाख 80 हजार रूपिया के राशि स्वीकृत हे।
जानबा हे कि राज्य म तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार ल सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे के उद्देश्य ले ये योजना पाछू 5 अगस्त 2020 ले संचालित हे। ये योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण म लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिंंकर आयु मृत्यु दिनांक ल 18 ले 50 साल तक होए हे, ओखर सामान्य मृत्यु होए म ओखर कोति ले नामांकित मनखे या उत्तराधिकारी ल दू लाख रूपिया के सहायता अनुदान राशि प्रदान करे जाथे। दुर्घटना ले मृत्यु होए म दू लाख रूपिया के राशि अकतहा देहे जाथे। दुर्घटना ले पूर्ण निःशक्तता के स्थिति म दू लाख रूपिया अऊ आंशिक निःशक्तता के स्थिति म एक लाख रूपिया के सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक ल प्रदान करे जाथे।
अइसनहे तेंदूपत्ता संग्रहण म लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जेकर आयु मृत्यु दिनांक ले 51 ले 59 साल के बीच होए हे, ओखर सामान्य मृत्यु होए म ओखर कोति ले नामांकित मनखे या उत्तराधिकारी ल 30 हजार रूपिया अऊ दुर्घटना ले मृत्यु होए म 75 हजार रूपिया के सहायता अनुदान राशि प्रदान करे जाथे। दुर्घटना म पूर्ण निःशक्तता के स्थिति म 75 हजार रूपिया अऊ आंशिक निःशक्तता के स्थिति म 37 हजार 500 रूपिया के सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक ल देहे जाथे।

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