आयोग के समझाइश म पति अपन पत्नी ल गुजारा बर 10 हजार रूपिया हर महिना देहे ल राजी

रायपुर, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ह काली शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय म महिला मन के शिकायत के निराकरण बर सुनवाई करिन। जनसुनवाई म 29 प्रकरण रखे गए रहिस, जेमां 7 प्रकरण ल नस्तीबद्ध करे गीस।
एक मामला म पति, पत्नी अऊ 3 लइका मन के पालन-पोषण नइ करत रहिस। जेकर शिकायत पत्नी ह आयोग म करे रहिस। आयोग म सुनवाई के बाद पति ह पत्नी ल संग म ले गए रहिस। ओखर बाद घलोक पति अपन पत्नी अऊ लइका मन के ध्यान नइ रखत रहिस। ओ ह पत्नी ले मोबाईल ल घलोक नंगा ले रहिस अऊ ओला अपन माता-पिता ले बातचीत करे ले घलोक रोकत रहिस। ये मां पति के माता-पिता घलोक संग देवत रहिन।
पत्नी के ये शिकायत उपर आयोग ह पति ल हुकुम दीस कि भविष्य म कहूं कोनो प्रकार के दुर्व्यवहार पत्नी ले करे जाही त पत्नी संबंधित मन के खिलाफ पुलिस थाना म एफआईआर दर्ज करा सकत हे। अनावेदक पति गोदावरी प्लांट म वाहन चालक के काम करथे। ओखर 20 हजार रूपिया मासिक वेतन घलोक हे। आयोग के समझाइश म पति अपन पत्नी ल घर चलाय अऊ गुजारा बर 10 हजार रूपिया प्रतिमाह देहे बर राजी होइस। प्रकरण ल एक साल तक निगरानी म रखे गए हे। अइसनहे एक घरेलू विवाद के प्रकरण म पति-पत्नी आयोग के समझाइश म आपसी राजीनामा अऊ समझौता के आधार म एक संग रहे ल तियार होइन। ये प्रकरण ल तीन महिना के निगरानी म रखे गए हे।

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