राज्य सूचना आयुक्त ह तीन जनसूचना अधिकारी ल पच्चीस-पच्चीस हजार रूपिया के लगाइस अर्थ दण्ड

आवेदक ल समय म जानकारी नइ देहे म अधिरोपित करे गीस अथे दंड

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ह बड़का कार्रवाई करत सूचना के अधिकार अधिनियम के पालन नइ करे के प्रकरण म तीन जनसूचना अधिकारी ल पच्चीस-पच्चीस हजार रूपिया के अर्थदंड के आदेश पारित करे हें अऊ दंड के राशि संबंधित ले वसूली करके शासकीय कोष म जमा कराए बर वरिष्ठ अधिकारी ल निर्देश देहे हें। लोकतांत्रिक व्यवस्था म सरकार अउ प्रशासन के कार्यप्रणाली म पारदर्शिता अउ जिम्मेदारी ल सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील हे।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत श्री डी.के. सोनी अधिवक्ता अंबिकापुर ह लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता श्री बी.पी. अग्रवाल ले साल 2014-15 म कांक्रीटमेन ल जारी काम के अनुबंध नंबर 54, ड्राइंग डिजाइन नक्शा के प्रतिलिपि अऊ कतेक राशि भुगतान करे गए हे, ये बात के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगे रहिस। जनसूचना अधिकारी लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता श्री बी.पी. अग्रवाल ले निरधारित समय सीमा म जानकारी अऊ कागद नइ मिले म अपीलार्थी ह अधीक्षण अभियंता संभाग अंबिकापुर के कार्यालय म पहिली अपील प्रस्तुत करिस। पहिली अपील म सुनवाई के बाद जनसूचना अधिकारी ह अपीलार्थी ल वांछित कागद देके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे के आदेश पारित करिन फेर लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता श्री बी पी अग्रवाल ह आदेश के पालन नइ करिस अऊ न ही अपीलार्थी ल जानकारी दे गीस।

अपीलार्थी ह जनसूचना अधिकारी के विरूद्व छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग म दूसर अपील प्रस्तुत करिस। राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ह एला गंभीरता ले लीन अऊ 20 सितमबर 2019 के दूसर अपील म आखरी पारित आदेश म लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता श्री बी.पी. अग्रवाल (जनसूचना अधिकारी) ल जानकारी नइ देहे अउ आयोग म कोनो जबाब प्रस्तुत नइ करे म दू प्रकरण म 25-25 हजार रूपिया के अर्थदण्ड के आदेश देवत दंड के राशि संबंधित ले वसूली करके शासकीय कोष म जमा कराए बर वरिष्ठ अधिकारी ल निर्देश देहे हें।

अइसनहे जल संसाधन विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता श्री एस.सी. सिंह ल घलोक (जन सूचना अधिकारी) ले अपीलार्थी ल निरधारित समय सीमा म जानकारी अऊ कागद प्राप्त नइ होए ले अपीलार्थी ह अधीक्षण अभियंता जल संसाधन संभाग अंबिकापुर के कार्यालय म पहिली अपील प्रस्तुत करिस। पहिली अपील म सुनवाई के बाद जनसूचना अधिकारी ल अपीलार्थी ल वांछित कागद देके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे के आदेश पारित करने गीस फेर जल संसाधन विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता श्री एस.सी. सिंह ह आदेश के पालन नइ करिस अऊ न ही अपीलार्थी ल जानकारी दीस।

अपीलार्थी श्री डी.के. सोनी ह जनसूचना अधिकारी के विरूद्व छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग म दूसर अपील प्रस्तुत करिस। राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ह एला गंभीरता ले लीन अऊ 16 अकटूबर 2019 के दूसर अपील म आखरी पारित आदेश म जल संसाधन विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता श्री एस सी सिंह (जनसूचना अधिकारी) ल जानकारी नइ प्रदाय करे अउ आयोग म कोनो जबाब प्रस्तुत नइ करे म 25 हजार रूपिया के अर्थदण्ड के आदेश दीन। संगेच अर्थ दंड के राशि संबंधित ले वसूली करके शासकीय कोष म जमा कराए बर वरिष्ठ अधिकारी ल निर्देश देहे हें।

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