पहली पत्नी ल तलाक देहे बिना दुसरइया बिहाव करे म होही कड़ी कार्रवाई : डॉ. किरणमयी नायक

कांकेर, 14 जुलाई 2021। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के उपस्थिति म आज कांकेर के कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष म 20 प्रकरण मन के सुनवाई करे गीस, जेमां 14 प्रकरण मन के निराकरण करे गीस अऊ 06 प्रकरण मन के पक्षकार अनुपस्थित रहिसा।
सुनवाई के समय दहेज प्रताड़ना के प्रकरण म अनावेदक अनुपस्थित होए म आयोग ह एसआई कांकेर ल आवेदिका के प्रकरण के तफ्तीश अपन आगू कराए बर निर्देशित करिन, संगेच आवेदिका अऊ लइका के भरण-पोषण बर अनावेदक ले राशि स्वीकृत कराए ल कहिन। ये प्रकरण म जानकारी मिलीस कि अनावेदक अपन पत्नी ल तलाक देहे बिना दुसरा शादी करइया हे। ये म आयोग ह ओ दुसर महिला के बयान दर्ज करके 10 दिवस के भीतर आयोग के आगू रिपोट प्रस्तुत करे के निर्देश देहे हें। डॉ. नायक ह कहिन हे कि पहली पत्नी ल तलाक देहे बिना दुसरइया शादी करइया उपर कड़ी कार्यवाही करे जाही।
अइसनहे एक मानसिक प्रताड़ना के प्रकरण म अनावेदक ह जानकारी दीस कि तलाक के मामला न्यायालय म लंबित हे। ओ हर ये स्वीकार करिस कि आवेदिका ले तलाक लेहे बिना दुसरा शादी करे हे। ये म आयोग ह अनावेदक ल आवेदिका पत्नी अऊ लइका के स्थाई भरण-पोषण के व्यवस्था करे के निर्देश देवत आवेदिका के अनुपस्थिति के सेती प्रकरण ल आगामी सुनवाई बर रखिन। आयोग ह प्रकरण ल महिला अउ बाल विकास विभाग ल सुपुर्द करत आवेदिका अऊ ओखर लइका के भरण-पोषण बर एक मुश्त राशि जमा करवाए के कार्यवाही करके आयोग ल अवगत कराए बर निर्देशित करिस। अइसनहे मानसिक प्रताड़ना, मारपीट, शारीरिक शोषण के कई प्रकरण मन ल विधिक आधार म निराकृत करत आयोग ह नस्तीबद्ध करिस।
मानसिक प्रताड़ना के एक प्रकरण म अनावेदक उच्‍च श्रेणी लिपिक ह जानकारी दीस कि आवेदिका के पेंशन प्रकरण म 2008 ले 2011 म विसंगति होए के सेती उचित कार्यवाही नइ हो पाए हे। अनावेदक ह एक हफ्ता म कार्यवाही होए के संभावना व्यक्त करिस। ये प्रकरण म आयोग ह कार्यालय संयुक्त संचालक अउ नगरीय प्रशासन कांकेर ल कार्यवाही करके महिला आयोग कार्यालय ल सूचित करे अर निर्देशित करिस। सुनवाई म जनप्रतिनिधिगण, अधिवक्ता सुश्री शमीम रहमान, संरक्षण अधिकारी, संग पुलिस व महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहिन।

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