हांका – Chhattisgarhi News

स्कूल मन म लइका मन के सुरक्षा अलर्ट! सुप्रीम कोर्ट के बाद शिक्षा विभाग के बड़का कार्रवाई, अब हर स्कूल म लागू होही नवा सख्त व्यवस्था

Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025

रायपुर, सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा दिशा-निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ह छत्तीसगढ़ के सबो स्कूल मन म लइका मन के सुरक्षा ठउका करे खातिर सख्त आदेश जारी करे हे। ये निर्देश Suo Moto Writ Petition (Civil) No. 05/2025 अऊ पशुधन विकास विभाग के मार्गदर्शन के आधार म जारी करे गए हे। मुख्य फोकस—स्कूल मन के अंदर या आसपास मौजूद आवारा कुत्ता मन ले लइका मन के सुरक्षा हे।
नवा व्यवस्था के तहत अब हर स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख ल ‘नोडल अधिकारी’ बनाए गए हे। कहूं स्कूल परिसर म आवारा कुत्ता दिखत हे, त नोडल अधिकारी तुरंते पंचायत, जनपद या नगर निगम के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी ल सूचना देहीं। संगेच स्कूल परिसर म कुत्ता मन के प्रवेश उपर रोक लगाय खातिर जरूरी अवरोधक उपाय लागू करना अनिवार्य होही।
कहूं कोनो छात्र ल आवारा कुत्ता काटथे (चाबही), त स्कूल प्रशासन के जिम्मेदारी होही के वो लइका ल तुरंते नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाके प्राथमिक इलाज उपलब्ध करावय।
शिक्षा विभाग ह स्पष्ट करे हे के ए निर्देश मन के उद्देश्य लइका मन खातिर सुरक्षित, भय-मुक्त अऊ अनुकूल वातावरण तैयार करना हे। सबो जिला अधिकारी, बीईओ, बीआरसी, सीआरसी अऊ स्कूल प्रबंधन समिति मन ल आदेश देहे गए हे के ओ मन ए प्रावधान के कड़ाई ले पालन ठउका करंय।

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