रायपुर, बहुचर्चित कोयला घोटाला मामला म सुप्रीम कोर्ट ह सब्बो मुख्य आरोपी मन ल बड़का राहत देहे हे। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी समेत आने आरोपी मन ल अब रेगुलर जमानत देहे गे हे। एकर ले पहिली ए मन सबो अंतरिम जमानत म जेल ले बाहिर रिहिन।
जमानत बर शर्त अऊ कानूनी प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ह जमानत के संग कुछ शर्त घलो लगाइस, जेमा राज्य ले बाहिर नइ जाए के निर्देश सामिल हे। ए आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अऊ न्यायमूर्ति जयमाला बगाची के पीठ ह सुनाइस। अदालत ह सब्बो तथ्य अऊ दलील मन के सुनवाई के बाद ए फैसला दीस। आरोपी मन के पक्ष म वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी अऊ मुक्त गुप्ता ह पैरवी करिन। राज्य सरकार के कोति ले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी अऊ अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ह मजबूती ले दलील पेश करिन।
जांच अऊ आघू के कार्रवाई
कोल लेवी घोटाला के जांच म अब तक 11 लोगन मन ल गिरफ्तार करे जा चुके हे। कुल 35 आरोपी मन के खिलाफ 5 अभियोजन शिकायत विशेष अदालत म पेश करे गे हे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ह कहिस के अब तक 273 करोड़ रुपिया ले ज्यादा के संपत्ति अटैच करे जा चुके हे। मामला के जांच सरलग जारी हे अऊ आघू अऊ खुलासा संग कार्रवाई के संभावना बने हुए हे। ED ह प्रेस नोट म बताइस के कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत करे जात हे।