रायपुर, 28 मई 2020। आम नागरिक मन के सुविधा ल देखत हुए राज्य सरकार द्वारा केवल छत्तीसगढ़ के जिला के भीतर अउ अंतर जिला (एक जिला ले दूसर जिला) म आवागमन के बर टैक्सी-आटो ल 28 मई ले शर्त मन के अधीन परिचालन के अनुमति दे दिये गये हे. परिहवन विभाग द्वारा ये संबंध म जारी आदेश म कहे गये हे कि जिला के भीतर ऑटो अउ टैक्सी के परिचालन नियम के अनुसार होही जबकि अंतर-जिला आवागमन बर ऑटो अउ टैक्सी के संचालन बर ई-पास अनिवार्य रही.
टैक्सी-ऑटो म यात्रा के बेरा चेहरा म अनिवार्य रूप ले मास्क लगाना होही संग ही कोरोना नियंत्रण बर जारी अन्य एडवाईजरी के पालन के संग ही स्वच्छता अउ सामाजिक दूरी बनाये रखना जरूरी होही. अंतर जिला आवागमन बर लोग मन सीजी कोविड-19 ई-पास एप्लीकेशन के माध्यम ले आवेदन कर सकत हे.
एखर अलावा वेबलिंक https://epass.cgcovid19.in के माध्यम ले घलो मोबाइल नंबर ले रजिस्टर कर अंतर-जिला आवागमन बर ई-पास हेतु आवेदन करे जा सकत हे. ऑनलाइन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी, ऑटो परिचालन के अनुमति नई होही. बिना अनुमति परिचालन के दशा म सख्त कार्रवाई करे जाही.