प्रदेश के जम्‍मो जिला मन म महामारी अधिनियम 1897 लागू: उदुली करइया मनखे उपर दंडात्‍मक कार्यवाही

रायपुर, 17 मार्च 2020। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोति ले कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण ल महामारी घोषित करे गए हे। प्रदेश के जम्‍मो कलेक्टर मन ह कोविड-19 महामारी के फैलाव ले आम नागरिक मन ल बचाय बर जम्‍मो जिला मन म महामारी रोग एक्ट 1897 के तहत अपर कलेक्टर ल नोडल अधिकारी नामित करे हें। ए प्रकार ले प्रदेश के जम्‍मो जिला मन म कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव ल रोके बर महामारी अधिनियम 1897 लागू हो गे हे। ये अधिनियम के तहत देश के सबो राज्य मन म महामारी अधिनियम 1897 के धारा 2 के प्रावधान के तहत खतरनाक महामारी रोग के रूप म विनियम मन ल निरधारित करे बर विशेष उपाय करे जा सकत हे। एखर तहत विदेश ले यात्रा करके अवइया नागरिक, जेमन ल कोनो प्रकार के संक्रामक बीमारी हे, ओ मन ले आमजन के बचाव अउ वातावरण विषाणु के संचरण के संभावना ल रोके बर संक्रमित मनखे ल कोरेन्टाईन अउ होम आईशोलेसन करे के प्रावधान हे।

कलेक्टर मन ह नोडल अधिकारी ल हुकुम देहे हें के जिला म आम जन मन ल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्‍ध कराए अउ खतरनाक महामारी के संक्रमण ल रोके बर विशेष उपाय करे जाए। संगेच अधिनियम के तहत नियम या आदेश के उदुली करइया मनखे उपर भारतीय दंड संहिता के धारा 188 (1860 म ले 45) के तहत वैधानिक कार्रवाई करे जाही।

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