लोकसभा निर्वाचन-2024 : 19 अपरेल ले 1 जून तक एग्जिट पोल के आयोजन अऊ प्रसारण म रहिही प्रतिबंध

रायपुर, 29 मार्च 2024। भारत निर्वाचन आयोग ह अवइया 19 अपरेल ले 1 जून तक कोनो प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन अउ प्रसारण ल प्रतिबंधित करे हे। आयोग ह ए संबंध म अधिसूचना जारी करत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान के तहत ए बेरा म कोनो प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन अउ प्रसारण ल प्रतिबंधित करे हे।

भारत निर्वाचन आयोग कोति ले जारी अधिसूचना म निरधारित हे कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अपरेल 2024 के बिहनिया 7 बजे ले 1 जून 2024 के संझा साढ़े छै बजे तक के बेरा म लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ म कोनो प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन करे अउ प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले एखर परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या कोनो आन तरीका ले ओखर प्रचार-प्रसार करे म प्रतिबंध होही।

आयोग ह अधिसूचना म ये घलोक स्पष्ट करे हे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्र मन म मतदान के समाप्ति बर तय समय म खतम होवइया 48 घंटा के अवधि के समय कोनो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया म कोनो ओपिनियन पोल या कोनो आन मतदान सर्वेक्षण के परिणाम संग कोनो प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामला के प्रदर्शन म प्रतिबंध रहिही।

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