रइपुर, 31 मई 2021 सम्मार। उद्योग विभाग कोति ले पहिली ले फ्री-होल्ड बर नियम जारी करे गे रिहिसे अउ केवल राज्य के औद्योगिक क्षेत्र मन तक सीमित रिहिसे। छत्तीसगढ़ सरकार कोति ले 18 मई के कैबिनेट के बइठका म लिए गे महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार राज्य के औद्योगिक इकाई मन ल जादा ले जादा ये नियम के लाभ देहे के उद्देश्य ले औद्योगिक क्षेत्र मन के अलावा औद्योगिक क्षेत्र मन के बाहिर-लैण्ड बैंक ले आबंटन पाए औद्योगिक इकाई मन ल तको फ्री-होल्ड के पात्रता होही। एकर तहत 10 बछर या ओकर ले बेरा ले उद्योग निरंतर संचालित होने के जगा म अब 10 बछर या ओकर ले जादा बेरा ले उद्योग कोति ले उत्पादन चालू करे रहय तको संघारे गे हे संग संग उद्योग मन ल 2 हेक्टेयर या ओकर ले कमती भूमि आबंटन के जगा म 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक भूमि आबंटित होही।