प्रदेश के सात लोकसभा क्षेत्र बर 23 अपरेल के दिन होही मतदान
मतदान खतम होए के के 48 घंटा पहिली ले जनमत सर्वेक्षण अउ एक्जिट पोल म रइही रोक
रायपुर, लोकसभा निर्वाचन के तीसर अऊ प्रदेश म आखरी चरण म सात लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मन बर प्रचार के काम इतवार 21 अपरेल के संझा पाँच बजे खतम हो जाही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ह बताइस कि तीसर चरन म रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ अउर सरगुजा लोकसभा क्षेत्र मन बर 23 अपरेल के दिन मतदान होही। संगेच लोकसभा क्षेत्र मन बर कुल 123 अभ्यर्थी निर्वाचन म हिस्सा लेवत हें। प्रचार के हो हल्ला थमे के बाद अभ्यर्थी या राजनीतिक दल रैली, जुलूस, सभा या सार्वजनिक आयोजन करके प्रचार नइ कर सकहीं, फेर अभ्यर्थी घर-घर जाके अउ व्यक्तिगत संपर्क करके अपन प्रचार कर सकही।
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निर्वाचन के समय मीडिया के गलत उपयोग ल रोके बर भारत निर्वाचन आयोग ह व्यापक तैयारी करे हे। आयोग कोति ले बताए गइस कि मतदान दिवस अउ ओखर पहिली दिन कोनो प्रत्याशी, राजनीतिक दल या कोनो आन संगठन राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट माध्यम म प्रकाशित करे के पहिली मीडिया प्रमाणन समिति ले पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करहीं। एखर बर भारत निर्वाचन आयोग ह जिला अउ राज्य मीडिया प्रमाणन समिति ल प्रमाणन बर आए आवेदन म जल्दी निर्णय लेहे के निर्देश पहिलिच दीन ले दे देहे गए हे। भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र के मुताबिक प्रदेश म तीसर चरण के निर्वाचन बर 23 अपरेल अउ ओखर एक दिन पहिली 22 अपरेल 2019 ल प्रिंट मीडिया म राजनीतिक विज्ञापन जारी करे ले पहिली मीडिया प्रमाणन समिति ले विज्ञापन के पहिली प्रमाणन कराना जरूरी हे।
अइसनहे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधान के तहत लोकसभा निर्वाचन बर पहिली चरण के मतदान शुरू होए के 48 घंटा के पहिली ले लेके लोकसभा अउ विधानसभा निर्वाचन वाले सबो राज्य मन म मतदान के खतम होए के आधा घंटा बाद तक मीडिया कोति ले एक्जिट पोल अऊ एखर परिणाम के प्रकाशन-प्रसारण प्रतिबंधित करे गए हे। ए अवधि म कोनो मनखे कोनो निर्वाचन क्षेत्र म एक्जिट पोल सर्वेक्षण नइ कर सकय अऊ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या कोनो आन माध्यम म ए परिणाम के प्रकाशन-प्रसारण नइ कर सकयं। ए अकतहा बेरा म कोनो प्रकार के जनमत सर्वेक्षण के रिपोट के प्रकाशन या प्रसारण घलोक प्रतिबंधित होही।